नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे PM Mandhan Yojana के बारें मे और मई आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा हिन्दी मे, PM Mandhan Yojana के अंतर्गत तीन योजनाए आती है जिसमे से एक है किसानों के लिए Pradhan Mantri Kisan Maan-dhan Yojana (PM-KMY) और दूसरा है मजदूरों के लिए Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (PM-SYM) और National Pension Scheme for Traders and The Self-employed Persons (NPS), आज मई आप लोगों को ईन योजनाओ के बारे मे एक दम सरल तरीके से बताऊँगा जिससे आप इसका पूरा फायदा ले सकें। तो आइए जानते है क्या है PM Mandhan Yojana
PM Mandhan Yojana Kya Hai
PM Mandhan Yojana एक शब्द है जो असंगठित श्रमिकों और किसानों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई दो अलग-अलग Pension Scheme को संदर्भित करता है। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा और उनके बुढ़ापे मे सुरक्षा प्रदान करना है जिनके पास कोई औपचारिक पेंशन प्रावधान नहीं है। इन योजनाओं का महत्व यह है की लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु तक हर महीने एक निश्चित राशि का भुगतान करना होगा, और सरकार भी उनके योगदान के साथ समान रूप से अपना योगदान देगी । 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद, उन्हें प्रति माह ₹3000 की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी। यदि उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके जीवनसाथी को पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन का 50% मिलेगा।
PM Mandhan Yojana कब शुरू हुआ – PM Mandhan Yojana Launch Date
Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana (PM-KMY) Lauch Date
यह योजना 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रांची, झारखंड में प्रारंभ की गई। यह योजना ऐसे किसानों के लिए है जिनकी उम्र 18 से 40 के बीच हो और उनके पास 2 हेक्टर से ज्यादा जमीन नया हो।
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan (PM-SYM) Lauch Date
यह योजना 5 फरवरी 2019 को केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी और 15 फरवरी 2019 से लागू हुई। यह अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है, जिनकी मासिक आय ₹15000 या उससे कम हो और EPF/NPS/ESIC के सदस्य नहीं होने चाहिए।
National Pension Scheme for Traders and The Self-employed Persons (NPS) Launch Date
यह योजना 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रांची, झारखंड में प्रारंभ की गई। यह योजना ऐसे व्यापारियों के लिए है जो वर्षानुसार 1.5 करोड़ रुपये से कम का व्यापार करते हो, जिनकी उम्र 18 से 40 साल की के बीच हो।
PM Mandhan Yojana के अंतर्गत इन तीनों योजनाओं में से किसी भी एक में पंजीकरण करने पर, लाभार्थी को 60 साल की आयु पर ₹3000 प्रति महीने की कम से कम पेंशन मिलेगी। अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति/पत्नी को 50% पेंशन परिवार पेंशन के रूप में मिलेगी।
PM Mandhan Yojana पात्रता – Eligibility Criteria
Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (PM-SYM) Eligibility | Pradhan Mantri Kisan Maan-dhan Yojana (PM-KMY) Eligibility | National Pension Scheme for Traders and Self-Employed Persons (NPS-Traders) Eligibility |
---|---|---|
1.आपका काम कोई संगठित क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, और आपकी महीने की कमाई ₹15000 से कम होनी चाहिए। 2. आप EPF/NPS/ESIC के सदस्य नहीं होने चाहिए, और आपको कोई आयकर(Income Tax) नहीं भरना पड़ता हो। 3. आपकी उम्र 18 से 40 साल के मध्य होनी चाहिए, और 60 साल पूरे होने पर पेंशन प्राप्त करना हो। 4. आपके पास Aadhaar card, Savings Bank Account / Jan Dhan account number with IFSC होना ज़रूरी है, क्योंकि पेंशन के पैसे सीधे इसमें ही मिलेंगे। | 1. आपके पास किसानी के लिए 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन न हो, सिर्फ 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन में ही किसानी करते हो, जो कि ज़मीन के रिकॉर्ड्स में पंजीकृत हो। 2. आपकी उम्र 18 से 40 साल के मध्य होनी चाहिए, और 60 साल पूरे होने पर पेंशन प्राप्त करना हो 3. आपके पास Aadhaar card, Savings Bank Account / Jan Dhan account number with IFSC होना ज़रूरी है, क्योंकि पेंशन के पैसे सीधे इसमें ही मिलेंगे। 4. PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) Scheme के अनुसार आपको पात्र होना चाहिए, और इस योजना में आपका नाम होना चाहिए। | 1. आपके पास कोई दुकान, किराना, स्व-रोजगार हो या आप अन्य व्यापार मे हो, जिसकी सालाना कमाई ₹1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो। 2. आपकी उम्र 18 से 40 साल के मध्य होनी चाहिए, और 60 साल पूरे होने पर पेंशन प्राप्त करना हो। 3. आपके पास Aadhaar card, Savings Bank Account / Jan Dhan account number with IFSC होना ज़रूरी है, क्योंकि पेंशन के पैसे सीधे इसमें ही मिलेंगे। 4. अगर आपका व्यापार GST (Goods and Services Tax) के अंतर्गत आता है, तो आपके पास GSTIN (Goods and Services Tax Identification Number) होना ज़रूरी है। |
PM Mandhan Yojana आवेदन कैसे करें- PM Mandhan Yojana Application Process
आवेदन के चरण
- निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं।
- अपने नजदीकी CSC या PM-KMY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- अपने नजदीकी CSC या PM-KMY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- आवेदन पत्र भरें।
- PM-KMY आवेदन पत्र प्राप्त करें और सभी आवश्यक जानकारी भरें, जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और आयु का प्रमाण।
- PM-KMY आवेदन पत्र प्राप्त करें और सभी आवश्यक जानकारी भरें, जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और आयु का प्रमाण।
- आवेदन पत्र जमा करें।
- आवेदन पत्र में हस्ताक्षर करें और एक स्व-सत्यापित पासपोर्ट आकार का फोटो संलग्न करें।
- आवेदन पत्र को संबंधित बैंक या CSC में जमा करें।
- प्रारंभिक योगदान राशि का भुगतान करें।
- प्रारंभिक योगदान राशि का भुगतान करें, जो आपकी आयु के आधार पर भिन्न होता है।
- प्रारंभिक योगदान राशि का भुगतान करें, जो आपकी आयु के आधार पर भिन्न होता है।
- प्राप्ति रसीद प्राप्त करें।
- आपको एक प्राप्ति रसीद प्राप्त होगी। इस रसीद को सुरक्षित रखें।
- आपको एक प्राप्ति रसीद प्राप्त होगी। इस रसीद को सुरक्षित रखें।
- स्थानीय अधिकारियों द्वारा सत्यापन।
- स्थानीय अधिकारियों द्वारा आपके आवेदन और supporting documents का सत्यापन किया जाएगा।
- स्थानीय अधिकारियों द्वारा आपके आवेदन और supporting documents का सत्यापन किया जाएगा।
- अपना PM-KMY कार्ड प्राप्त करें।
- एक बार आपका आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद, आपको अपना PM-KMY कार्ड डाक से प्राप्त होगा।
- एक बार आपका आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद, आपको अपना PM-KMY कार्ड डाक से प्राप्त होगा।
- नियमित पेंशन क्रेडिट।
- आपके बैंक खाते में हर महीने पेंशन राशि सीधे जमा की जाएगी।
PM Mandhan Yojana documents needed for Application.
PM-SYM | PM-NPS Trader | PM KMY |
---|---|---|
Identity proof | Aadhaar card | Aadhaar card |
Aadhaar card | Savings bank account or Jan Dhan account number with IFSC code | Savings bank account number with IFSC code |
Phone number linked with Aadhaar card for OTP verification | Self-certification of eligibility criteria | Self-certification of eligibility criteria |
Savings bank account or Jan Dhan bank account |
PM Mandhan Yojana Benefits and Features
योजना | पात्रता | योगदान | पेंशन | पारिवारिक पेंशन |
---|---|---|---|---|
PM KMY | 18-40 साल के छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य जमीन है | प्रवेश आयु के आधार पर प्रति माह 55 से 200 रुपये | 60 साल के बाद प्रति माह 3000 रुपये | पति/पत्नी को पेंशन का 50% |
PM SYM | 18-40 साल के असंगठित क्षेत्र के कामगार जिनकी मासिक आय 15000 रुपये या उससे कम है | प्रवेश आयु के आधार पर प्रति माह 55 से 200 रुपये | 60 साल के बाद प्रति माह 3000 रुपये | पति/पत्नी को पेंशन का 50% |
PM NPS Trader | 18-40 साल के खुदरा व्यापारी और स्व-रोजगारी में लगे व्यक्ति जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये या उससे कम है | प्रवेश आयु के आधार पर प्रति माह 55 से 200 रुपये | 60 साल के बाद प्रति माह 3000 रुपये | पति/पत्नी को पेंशन का 50% |
PM Mandhan Yojana Monthly Pension Amount
इन योजनाओं में पेंशन की राशि उसकी प्रवेश आयु और हर महीने जमा किए जाने वाले पैसे पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति इन योजनाओं में शामिल होता है, उसे 60 साल की उम्र तक हर महीने एक निश्चित राशि जमा करनी होती है। सरकार भी इनमें समान पैसा जमा करती है। 60 साल की उम्र के बाद, सभी योजनाओं में 3000 रुपये प्रति महीने का पेंशन मिलता है। पेंशन सीधे सदस्य के बैंक खाते में पहुंचता है। सदस्य की मृत्यु होने पर, पति/पत्नी को पेंशन का 50% मिलता है।
नीचे एक सारणी है, जिसमें प्रवेश आयु के हिसाब से हर महीने कितना पैसा जमा करना होता है, और 60 साल के बाद प्रति महीने कितना पेंशन मिलता है:
PM Mandhan Yojana Chart
Entry Age(A) | Superannuation Age(B) | Member’s Monthly Contribution(Rs)(C) | Central Govt’s Monthly Contribution(Rs) (D) | Total Monthly contribution(Rs)(Total= C+D) |
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
PRADHAN MANTRI SURAKSHA BIMA YOJANA (PMSBY)-2023 Read now
PM Mandhan Yojana Helpline
Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana (PM-KMY) Helpline
PM-KMY की अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या faq दस्तावेज़ पर जा सकते हैं। आप किसी भी प्रश्न या शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर 14434, 18002676888 पर भी संपर्क कर सकते हैं या pmkmy@gov.in पर ईमेल कर सकते हैं।
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan (PM-SYM) Helpline
PM SYM के लिए, आप अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या FAQ दस्तावेज़ पर जा सकते हैं। आप किसी भी प्रश्न या शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-267-6888 पर भी संपर्क कर सकते हैं या shramyogi@nic.in पर ईमेल कर सकते हैं।
National Pension Scheme for Traders and The Self-employed Persons (NPS) Helpline
पीएम एनपीएस ट्रेडर के लिए, आप अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या क्लियरटैक्स लेख पर जा सकते हैं। आप किसी भी प्रश्न या शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-110-069 पर भी संपर्क कर सकते हैं या vyapari@gov.in पर ईमेल कर सकते हैं।
Future Outlook PM Mandhan Yojana का प्रभावशाली भविष्य
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना 42 करोड़ से अधिक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के जीवन में क्रांति लाने के लिए तैयार है। यहाँ भविष्य क्या है:
- समावेशी पेंशन: अंततः लाखों लोगों को पेंशन तक पहुंच प्राप्त होगी, जिससे सेवानिवृत्ति में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
- गरीबी में कमी: पीएम मानधन योजना बुजुर्गों की गरीबी और भेद्यता को कम करेगी, सेवानिवृत्त लोगों को जीवन रेखा प्रदान करेगी।
- बचत संस्कृति: वृद्धावस्था के लिए बचत को प्रोत्साहित करना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में योगदान देना।
- कल्याण के लिए डेटा: भविष्य की कल्याण योजनाओं की बेहतर योजना और कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण डेटाबेस बनाना।